‘जय श्री राम नहीं, केवल…’: राम नवमी पर बेंगलुरु में बाइक सवार लोगों ने 3 लोगों पर हमला किया; आरोपी गिरफ्तार (No Jai Shri Ram Only Allah)

‘No Jai Shri Ram Only Allah’ Bike-Borne Men Assault 3 In Bengaluru On Ram Navami

No Jai Shri Ram Only Allah: बुधवार दोपहर को बेंगलुरु में दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर “जय श्री राम” के नारे लगाने पर कार में सवार तीन लोगों पर हमला कर दिया

‘No Jai Shri Ram Only Allah’: राम नवमी पर बेंगलुरु में बाइक सवार लोगों ने 3 लोगों पर हमला किया

बुधवार दोपहर को बेंगलुरु में दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर “जय श्री राम” के नारे लगाने पर कार में सवार तीन लोगों पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा.

दो आरोपियों, फरमान और समीर, एमएस पल्या से थे।

यह घटना चिकबेट्टाहल्ली इलाके में हुई जब तीन लोग एक कार में यात्रा कर रहे थे, एक झंडा प्रदर्शित कर रहे थे और राम नवमी के जश्न में ‘जय श्री राम’ के नारे लगा रहे थे। उन्हें दो मोटरसाइकिल सवारों ने रोका, जिन्होंने उनके नारे लगाने पर आपत्ति जताई।

आरोपी ने तीनों लोगों से “जय श्री राम” के बजाय “अल्लाह हू अकबर” का नारा लगाने को कहा। आरोपी कहता रहा, ‘जय श्री राम नहीं, सिर्फ अल्लाह।’ साथ ले जा रहे झंडों को भी उन्होंने छीनने की कोशिश की। यह बहस जल्द ही झगड़े में बदल गई और आरोपियों ने तीन लोगों पर हमला कर दिया। फरमान दौड़कर लाठी लेकर आया और तीनों की पिटाई कर दी।

 

तीन में से एक के सिर पर छड़ी से चोट लगी, जबकि दूसरे की नाक पर चोट लगी, पुलिस ने बताया।

कार में यात्रा करते समय तीनों युवा हाथ में झंडा लिए हुए जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उस समय दो युवा ने कार रोकी और अल्लाह हू अकबर कहने को कहा। जैसे ही ये लोग कार से बाहर निकले, बाइक पर सवार लोगो में से एक भाग गया ताकि वो और लोगो को ला सके। BM लक्ष्मी प्रसाद, डीसीपी नॉर्थईस्ट, बेंगलुरु ने कहा, “उस विवाद में एक व्यक्ति की नाक घायल हो गई।”

पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य के लिए सजा), 298 (जानबूझकर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), 326 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 506 (आपराधिक धमकी), और विद्यारण्यपुरा पुलिस स्टेशन में दंगा।

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